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हाईकोर्ट : मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सरकार से मांगा जवाब
Mon, 24 Apr 2023 09:52 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 24 Apr 2023 09:52 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63 दिन की देरी से दाखिल आपराधिक अपील पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
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मुख्तार अंसारी
- फोटो : सोशल मीडिया।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63 दिन की देरी से दाखिल आपराधिक अपील पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अपील की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने माफिया मुख्तार अंसारी की अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
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गाजीपुर की एमपीएमएलए अदालत ने 15 दिसंबर 22 को मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसे अपील में चुनौती दी गई है।
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अपील पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। उनका कहना था कि सत्र अदालत ने साक्ष्यों का सही परिशीलन नहीं किया है। उसे राजनीतिक कारणों से गैंगस्टर एक्ट में फंसाया गया है। फिलहाल अपील दाखिल करने में हुई देरी पर सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
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