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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Mukhtar Ansari's cousin Mansoor's property seized under Gangster Act will be released

High Court : मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर की गैंगस्टर के तहत कुर्क संपत्ति होगी रिलीज

Fri, 13 Mar 2026 06:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 13 Mar 2026 06:14 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर की गैंगस्टर के तहत कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट गाजीपुर के डीएम की कार्रवाई को सही ठहराने के आदेश को भी रद्द कर दिया है।

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High Court: Mukhtar Ansari's cousin Mansoor's property seized under Gangster Act will be released
अदालत। - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर की गैंगस्टर के तहत कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट गाजीपुर के डीएम की कार्रवाई को सही ठहराने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। याची अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय दलील दी कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मंसूर अंसारी की 23 दुकानों को डीएम ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया था। आदेश नियमों का पालन किए बिना दिया गया था। कोर्ट ने कुर्की आदेश रद्द कर दिया। 

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