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High Court : नाबालिग पीड़िता को गर्भपात की इजाजत, सरकार वहन करेगी खर्च

Fri, 03 Apr 2026 07:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 03 Apr 2026 07:02 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग पीड़िता को 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को शुक्रवार से गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

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High Court: Minor victim allowed to have abortion, government will bear the expenses
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नाबालिग पीड़िता को 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को शुक्रवार से गर्भपात की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चिकित्सा और यात्रा का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने नाबालिग पीड़िता की याचिका पर दिया है।

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इससे पहले 30 मार्च को कोर्ट ने कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। एक अप्रैल को दाखिल की गई मेडिकल रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने गर्भपात को सुरक्षित बताया, जिसके आधार पर कोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पीड़िता की सुरक्षा का जिम्मा मामले के विवेचक को सौंपा है। 

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