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Prayagraj News: हाईकोर्ट ने एसडीएम दिग्विजय सिंह को जारी किया जमानती वारंट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 02:40 AM IST
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High Court issues bailable warrant to SDM Digvijay Singh
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस प्राप्त होने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न देने वाले एसडीएम सदर दिग्विजय सिंह को सीजेएम के मार्फत जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें नौ जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने ज्योत्सना उपाध्याय की अवमानना याचिका पर दिया है।
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प्रयागराज निवासी याची ने झूंसी में एक जमीन का बैनामा कराया था। राजस्व निरीक्षक की गलत रिपोर्ट से उक्त भूमि ऊसर दर्ज कर दी गई। एसडीएम से इसकी शिकायत की गई। सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने एसडीएम को दो माह का समय दिया था। आदेश का पालन न किए जाने पर अवमानना अर्जी दायर की गई।
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याची अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगने के बाद भी एसडीएम की तरफ से न कोई वकील आया और न कोई जवाब। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और जमानती वारंट जारी किया है। ब्यूरो
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