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हाईकोर्ट सख्त : पेंशन और फंड कानूनी अधिकारी, धन की कमी पर इसे नहीं रोका जा सकता, कोर्ट ने ईओ का वेतन रोका
Fri, 12 Apr 2024 12:47 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 12 Apr 2024 12:47 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा, पेंशन व फंड कर्मचारी का कानूनी अधिकार है। इसे धन की कमी से रोका नहीं जा सकता। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन आदि का भुगतान होना चाहिए। देरी होने पर कर्मचारी नौ फीसदी ब्याज पाने का हकदार है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धन की कमी बताकर सेवानिवृत्त कर्मियों के परिलाभों का भुगतान न करने पर नगर पालिका परिषद, सिरसागंज, फिरोजाबाद के चेयरमैन/अधिशासी अधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने राजेश कुमार की याचिका पर उक्त आदेश देते हुए राज्य सरकार व परिषद के चेयरमैन से तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है। याचिका पर 14 मई को सुनवाई होगी।
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा, पेंशन व फंड कर्मचारी का कानूनी अधिकार है। इसे धन की कमी से रोका नहीं जा सकता। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन आदि का भुगतान होना चाहिए। देरी होने पर कर्मचारी नौ फीसदी ब्याज पाने का हकदार है।
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याचिका में पेंशन, भविष्य निधि आदि भुगतान किए जाने की मांग पर कोर्ट ने छः माह में भुगतान कर जानकारी देने का आदेश दिया था। इसपर अधिशासी अधिकारी ने धन की कमी से भुगतान न होने की बात कहते हुए छह माह की मोहलत मांगी। कोर्ट ने कहा, जब तक याची तथा अन्य कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है, तब तक चेयरमैन/अधिशासी अधिकारी के वेतन का भुगतान न किया जाए।
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