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High Court : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
Sat, 01 Oct 2022 09:16 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 01 Oct 2022 09:16 PM IST
सार
कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अपनी-अपनी वेबसाइटों पर रिक्त पदों और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की सूची को सात अक्तूबर तक जारी करने का निर्देश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजशास्त्र की टीजीटी- 2016 की भर्ती में खाली पदों पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड खाली पदों को प्रतीक्षा सूची की मेरिट व विकल्प के अनुसार दी गई कार्य योजना के तहत 15 फरवरी 2023 तक चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया मौजूदा भर्ती के साथ भविष्य में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में अपनाई जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने मनोज कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अपनी-अपनी वेबसाइटों पर रिक्त पदों और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों की सूची को सात अक्तूबर तक जारी करने का निर्देश दिया है। कहा है कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा 30 सितंबर से 15 अक्तूबर 2022 तक मौजूदा रिक्तियों को विषय और समूहवार विवरण के साथ बोर्ड को सूचित करेगा। विवरण प्राप्त करने के बाद बोर्ड उपयुक्त विषय और समूह श्रेणी में योग्यता के क्रम में प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर भर्ती केलिए पेशकश करेगा। इसकाप्रकाशन भी वेबसाइट पर किया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी कर ली जाए।
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इसके बाद उम्मीदवारों को उनकी च्वाइस तय करने के लिए तीन दिन का समय तय किया जाएगा। एक बार च्वाइस लॉक होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। च्वाइस की प्रक्त्रिस्या 28 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाए। इसके बाद पैनल बनाकर भर्ती प्रक्त्रिस्या पूरी करे। कोर्ट ने भर्ती प्रक्त्रिस्या पूरी करने के प्रत्येक चरण में समय सीमा भी तय की है। कहा है कि सारी प्रक्रिया 15 फरवरी तक पूरी करें। अप्रैल तक इसकी पूरा विवरण निदेशालय को प्रस्तुत कर दिया जाए। अगर पद खाली रह जाते हैं तो फिर से पैनल बनाकर इसी प्रक्त्रिस्या के मुताबिक रिक्त पदों को भरा जाए।
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