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हाईकोर्ट : दो निवास प्रमाणपत्र पर आरक्षण का लाभ देने से इंकार पर पुनर्विचार का निर्देश

Mon, 18 Apr 2022 10:53 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 18 Apr 2022 10:53 PM IST
सार

याची ने ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। कागजात की जांच के दौरान उसने आरक्षण के समर्थन में निर्धारित अवधि के जाति प्रमाणपत्र के साथ दो निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया।

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High Court: Instructions for reconsideration on refusal to give benefit of reservation on two residences
अदालत - फोटो : file

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2015 के ओबीसी अभ्यर्थी याची की नियुक्ति पर छह सप्ताह में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने इमरान खान की याचिका पर उसके अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया है।

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याची ने ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। कागजात की जांच के दौरान उसने आरक्षण के समर्थन में निर्धारित अवधि के जाति प्रमाणपत्र के साथ दो निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया । दो निवास प्रमाणपत्र जमा करने के कारण बोर्ड ने उसे सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए असफल करार दिया ।

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