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High court: डीएलएड में प्रवेश पर निर्णय लेने का दिया निर्देश
Thu, 23 Dec 2021 01:40 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 23 Dec 2021 01:40 AM IST
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को एनसीटीई केविनियमन-2014 के तहत डीएलएड डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के संबंध में तीन माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने रामगोपाल चतुर्वेदी व पांच अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रखर शुक्ल को सुनकर दिया है।
याचियों की ओर से कहा गया है कि उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिए वे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार डीएलएड कोर्स में बैठने के पात्र हैं। कोर्ट ने मामले में निर्णय लेने केलिए तीन महीने का समय दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने रामगोपाल चतुर्वेदी व पांच अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रखर शुक्ल को सुनकर दिया है।
याचियों की ओर से कहा गया है कि उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिए वे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के नियमों के अनुसार डीएलएड कोर्स में बैठने के पात्र हैं। कोर्ट ने मामले में निर्णय लेने केलिए तीन महीने का समय दिया है।
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