{"_id":"617ac1955c7a2a7c465d9aa3","slug":"high-court-instruction-to-give-compassionate-appointment-to-married-daughter-order-of-cmo-meerut-canceled","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट : विवाहिता पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश, सीएमओ मेरठ का आदेश रद्द","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट : विवाहिता पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश, सीएमओ मेरठ का आदेश रद्द
Thu, 28 Oct 2021 08:58 PM IST
विनोद सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 28 Oct 2021 08:58 PM IST
विज्ञापन
Pratapgarh News : court
- फोटो : प्रतापगढ़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ को बेसिक स्वास्थ्य कर्मी की विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विमला श्रीवास्तव केस में कोर्ट ने विवाहिता पुत्री को भी परिवार में शामिल कर लिया है।
कोर्ट ने सीएमओ के नियुक्ति से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है और तीन माह में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने फिनिफ लोधी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची की मां सुधा भंडारी मेरठ के भुदब्रल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप केन्द्र गोला बुधा में महिला स्वास्थ्य कर्मी थीं। सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो गई तो पुत्री ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। जिसे सीएमओ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विवाहिता पुत्री मृतक सरकारी कर्मी के परिवार में शामिल नहीं है। जिसे चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोर्ट ने सीएमओ के नियुक्ति से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है और तीन माह में नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने फिनिफ लोधी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
विज्ञापन
याची की मां सुधा भंडारी मेरठ के भुदब्रल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उप केन्द्र गोला बुधा में महिला स्वास्थ्य कर्मी थीं। सेवाकाल में उसकी मृत्यु हो गई तो पुत्री ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी। जिसे सीएमओ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि विवाहिता पुत्री मृतक सरकारी कर्मी के परिवार में शामिल नहीं है। जिसे चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन