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हाईकोर्ट : चयन बोर्ड से चयनित अध्यापक को प्रधानाचार्य पद पर तैनात करने का निर्णय लेने का निर्देश
Wed, 29 Sep 2021 09:35 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 29 Sep 2021 09:35 PM IST
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मुकदमा
- फोटो : demo pic
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज के सचिव को याची व प्रबंध समिति को सुनकर भदांव इंटर कॉलेज थलईपुर, मऊ के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त करने पर दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची से दो हफ्ते में प्रत्यावेदन सचिव को देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राम नारायण मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया।
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इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद की 2011 की भर्ती में याची चयनित हुआ और उसे राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर मुजफ्फरनगर आवंटित किया गया। किन्तु कॉलेज की प्रबंध समिति से कार्यभार ग्रहण कराने से इंकार कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 24 अगस्त 2019 को प्रबंध समिति को याची को प्रधानाचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया। इसके बावजूद उसे कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया गया।
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इसी बीच भदांव इंटर कालेज मऊ के प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने से पद खाली हुआ। वरिष्ठतम अध्यापक के नाते याची को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा गया है। यह पद भी 2011 की भर्ती में शामिल था। याची ने इसी पद पर तैनाती की मांग की। सुनवाई न होने पर याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने सचिव बोर्ड को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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