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हाईकोर्ट : दंगा भड़काने के आरोपी को एम्स में भर्ती कराने के मामले में जानकारी तलब

Wed, 24 Nov 2021 07:23 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 24 Nov 2021 07:23 PM IST
सार

जेल में बंद हाथरस का अतीकुर्रहमान, हाईकोर्ट ने दिया था अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश। अतीकुर्रहमान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह हार्ट का मरीज है उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराने की आवश्यकता है। 

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High Court: Information sought on getting rape accused admitted to AIIMS
court news : court - फोटो : social media

विस्तार

दंगा भड़काने के आरोपी अतीकुर्रहमान को जेल से एम्स, नई दिल्ली में भर्ती कराने के न्यायालय के आदेश की बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। कोर्ट को बताया गया कि आदेश का पालन नहीं किया गया है। अतीकुर्रहमान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वह दिल का मरीज है, उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराने की आवश्यकता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ कर रही है।  

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कोर्ट ने पूछा है कि याची के ऑपरेशन के लिए एम्स में विशेष अदालत के दो आदेशों पर अमल क्यों नहीं किया गया। बताया गया कि इस आदेश के बाद याची को मथुरा जेल से बुधवार सुबह एम्स भेजा गया है। अतीकुर्रहमान पिछले साल अक्तूबर महीने से जेल में बंद है। उस पर पीएफआई संगठन के लिए काम करते हुए दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है।
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प्रदेश सरकार ने अतीकुर्रहमान व अन्य के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की है। अतीकुर्रहमान को दिल की बीमारी है और उसके हार्ट की सर्जरी होनी है। एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से उचित फैसला लेने को कहा था। बृहस्पतिवार को सुनवाई में सरकार को इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को देनी है।

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