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हाईकोर्ट : प्रश्न के पूरे अंक न देने पर आयोग से जानकारी तलब
Wed, 04 May 2022 09:22 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 04 May 2022 09:22 PM IST
सार
याची का कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले हैं। ओबीसी का कट आफ मार्क 140 अंक है। याची ने आरटीआइ के जरिए उत्तरकुंजी देखने की मांग की। उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि द्वितीय पेपर के नौवें प्रश्न का कम अंक दिया गया है।
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prayagraj news : इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : prayagraj
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से पूछा है कि 2013 की जूनियर अभियंता भर्ती में क्या प्रश्न संख्या नौ में 20 अंक में से पांच अंक देना उचित है या नहीं। हाईकोर्ट ने लोकसेवा आयोग के अधिवक्ता से तीन हफ्ते में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है।
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याची का कहना है कि लिखित परीक्षा में उसे पिछड़ा वर्ग में 132 अंक मिले हैं। ओबीसी का कट आफ मार्क 140 अंक है। याची ने आरटीआइ के जरिए उत्तरकुंजी देखने की मांग की। उसे देखने पर ज्ञात हुआ कि द्वितीय पेपर के नौवें प्रश्न का कम अंक दिया गया है, जबकि जवाब सही दिया है इस पर कोर्ट ने आयोग के वकील से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।
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