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हाईकोर्ट : बिना अनुमति मिट्टी खोदने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी

Mon, 18 Apr 2022 11:54 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 18 Apr 2022 11:54 PM IST
सार

याचिका की अगली सुनवाई दो मई को होगी। करछना के गांव छरिबना निवासी ऊषा शुक्ला की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। याची के पति अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल का कहना है कि याची के माता-पिता की आयु क्रमश: 85 व 82 वर्ष है। मां हृदय रोगी हैं।

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High Court: Information from the state government in the matter of digging soil without permission
कोर्ट

विस्तार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र में थाना नैनी के गांव बजहा मसिका निवासी राम इकबाल पांडेय की जमीन से अवैध रूप से 21 फीट गहरी मिट्टी खोदने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याची का कहना है कि पट्टीदार रमेश चंद्र पांडेय व परिवार ने उसके पिता की जमीन की मिट्टी बेच दी है। पुलिस प्रशासन को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

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याचिका की अगली सुनवाई दो मई को होगी। करछना के गांव छरिबना निवासी ऊषा शुक्ला की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। याची के पति अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल का कहना है कि याची के माता-पिता की आयु क्रमश: 85 व 82 वर्ष है। मां हृदय रोगी हैं।
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उन्हें पेसमेकर लगा है। पिता भी मानसिक रूप से परेशान हैं। इसका फायदा उठाकर पट्टीदार रमेश चंद्र पांडेय व परिवार ने दानपत्र के सहारे उनकी जमीन की मिट्टी बेच दी। याची ने तहसीलदार को आपत्ति की है। जिलाधिकारी, एसडीएम करछना, एसएसपी को शिकायत की है। थाना में शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

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