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हाईकोर्ट : बिना अनुमति मिट्टी खोदने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी
Mon, 18 Apr 2022 11:54 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 18 Apr 2022 11:54 PM IST
सार
याचिका की अगली सुनवाई दो मई को होगी। करछना के गांव छरिबना निवासी ऊषा शुक्ला की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। याची के पति अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल का कहना है कि याची के माता-पिता की आयु क्रमश: 85 व 82 वर्ष है। मां हृदय रोगी हैं।
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कोर्ट
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विस्तार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र में थाना नैनी के गांव बजहा मसिका निवासी राम इकबाल पांडेय की जमीन से अवैध रूप से 21 फीट गहरी मिट्टी खोदने के मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याची का कहना है कि पट्टीदार रमेश चंद्र पांडेय व परिवार ने उसके पिता की जमीन की मिट्टी बेच दी है। पुलिस प्रशासन को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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याचिका की अगली सुनवाई दो मई को होगी। करछना के गांव छरिबना निवासी ऊषा शुक्ला की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर व न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की। याची के पति अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल का कहना है कि याची के माता-पिता की आयु क्रमश: 85 व 82 वर्ष है। मां हृदय रोगी हैं।
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उन्हें पेसमेकर लगा है। पिता भी मानसिक रूप से परेशान हैं। इसका फायदा उठाकर पट्टीदार रमेश चंद्र पांडेय व परिवार ने दानपत्र के सहारे उनकी जमीन की मिट्टी बेच दी। याची ने तहसीलदार को आपत्ति की है। जिलाधिकारी, एसडीएम करछना, एसएसपी को शिकायत की है। थाना में शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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