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High Court : अब्बास अंसारी के भड़काऊ भाषण मामले में सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

Thu, 15 Sep 2022 08:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 15 Sep 2022 08:32 PM IST
सार

याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। तर्क दिया कि दाखिल आरोप पत्र निराधार है। याची को सोची-समझी सियासी रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ  कोई ठोस सबूत नहीं है।

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High Court: In the inflammatory speech case of Abbas Ansari, the government sought response in two weeks
अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने अब्बास अंसारी की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। तर्क दिया कि दाखिल आरोप पत्र निराधार है। याची को सोची-समझी सियासी रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ  कोई ठोस सबूत नहीं है।  अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने की बात कही थी। जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।
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इसके खिलाफ  याचिका पर  हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल होने तक  गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने 11 मई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस आरोप पत्र की वैधता को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। 

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