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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: In the case of ANM recruitment, a reply has been sought from the commission

हाईकोर्ट : एएनएम भर्ती मामले में आयोग से जवाब तलब

Thu, 06 Jan 2022 10:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 06 Jan 2022 10:08 PM IST
सार

याची के अधिवक्ता पुनीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एएनएम के 9  हजार 600 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला था, उसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता निर्धारित की है।

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High Court: In the case of ANM recruitment, a reply has been sought from the commission
court - फोटो : Social Media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग छह दिन में अपना जवाब दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव व नौ अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता पुनीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एएनएम के 9  हजार 600 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकाला था, उसमें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता निर्धारित की है। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करेंगे उन्हें ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पांच जनवरी तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की थी।
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याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि क्योंकि पिछले दो सालों से लगातार कोरोना का संक्रमण बने रहने से बहुत से अभ्यर्थियों को अस्पतालों से छुट्टी नहीं दी गई। इस वजह से उन्हें अध्ययन का मौका नहीं मिला सका। इस वजह से मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता सही नहीं है। आयोग द्वारा यह निर्धारण मनमाना और भेदभावपूर्ण है। इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। 

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