High Court : हाईकोर्ट ने जौनुपर डीएम पर 10 हजार का लगाया जुर्माना, आदेश का पालन न करने पर कोर्ट सख्त
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 11 Dec 2024 01:29 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि 18 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रार जनरल के पास राशि जमा करें। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने याची सुरेंद्र की याचिका पर दिया। जौनपुर के सुजानगंज थानाक्षेत्र के दीपकपुर निवासी याची ने प्रधान के खिलाफ डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रधान ने गांव में विकास कार्य कराए बिना ही रुपये पास करा लिए।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला।