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High Court : गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई 13 अगस्त को

Thu, 31 Jul 2025 07:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 31 Jul 2025 07:42 PM IST
सार

गैंगस्टर मामले में सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने दिया है।

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High Court: Hearing on Irfan Solanki's bail plea in gangster case on August 13
इरफान सोलंकी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गैंगस्टर मामले में सीसामऊ से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने दिया है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आवेदक के वकील ट्रायल कोर्ट में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने राज्य को ट्रायल कोर्ट की यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख लगा दी।

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कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि इरफान गैंग का लीडर है। आर्थिक लाभ के लिए वह आम जनता को भयभीत करता है। अपने गैंग के सदस्यों की मदद से अवैध रूप से धन उगाही करता है। साथ ही अन्य अवैध कार्य में संलिप्तता है। इरफान ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। वहीं, रिजवान व इसराइल आटेवाला की जमानत अर्जी भी इसी के साथ संबद्ध। तीनों अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो

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