हाईकोर्ट : विधायक मुख्तार अंसारी पर हमले के मामले में माफिया डॉन बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल खंडपीठ कर रही है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में विपक्षी पक्ष मुख्तार अंसारी विभिन्न मामलों में बांदा जेल में है। इसके अलावा वह दो मामलों में आजीवन कारावास का दोषी है।
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गाजीपुर के विधायक मुख्तार अंसारी व उनके काफिले पर हमला करने के मामले में जेल में बंद माफिया डॉन व एमएलसी बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में एमपीएमएलए कोर्ट से ट्रायल की स्थिति पूछी है। पूछा है कि अब तक ट्रायल क्यों नहीं पूरा किया गया है। माफिया ने हाईकोर्ट में दूसरी बार अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
पहली बार दाखिल की गई जमानत अर्जी को 2020 में ही खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट से ट्रायल जल्दी ही पूरा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट के साथ संबंधित पक्षकारों से ट्रायल के बारे में जानकारी मांगी है। कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो उसे भी पेश करें।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की एकल खंडपीठ कर रही है। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में विपक्षी पक्ष मुख्तार अंसारी विभिन्न मामलों में बांदा जेल में है। इसके अलावा वह दो मामलों में आजीवन कारावास का दोषी है। सुरक्षा कारणों से उसकी गवाही नहीं हो पा रही है। गवाही जिला न्यायालय गाजीपुर में होनी है लेकिन बांदा से गाजीपुर ले जाने में खतरा है। इस वजह से ट्रायल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।
मामले में पिछले वर्ष भी हाईकोर्ट ने याची की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और कोर्ट को ट्रायल जल्दी पूरा करने को कहा था। ट्रायल स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए प्रयागराज में चल रहा है। लेकिन अभी तक अभियोजन की ओर से एक भी गवाह पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में हुई देरी की वजहें पूछीं और मामले में चार जनवरी की तिथि तय करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है।