High Court : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती मामले में सुनवाई 20 अक्तूबर को
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अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को इस याचिका की जानकारी दी। जिस पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को 20 अक्तूबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार से 19 अक्तूबर तक जवाब मांगा था। और पूछा है कि क्या प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यदि चल रही है तो वह किस स्टेज पर है। संवाद