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High Court : हाईकोर्ट ने निक्की हत्याकांड में आरोपी जेठ रोहित को दी जमानत, एकल पीठ ने सुनाया फैसला
Thu, 08 Jan 2026 06:20 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 08 Jan 2026 06:20 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निक्की भाठी के हत्या मामले में आरोपी जेठ रोहित को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने दिया है।
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Nikki murder case
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निक्की भाठी के हत्या मामले में आरोपी जेठ रोहित को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने दिया है। गौतमबुद्ध नगर के कासना थाना क्षेत्र में निक्की भाठी के हत्या मामले में उसकी बहन ने 22 अगस्त 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में सास, पति विपिन व जेठ रोहित पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने व हत्या करने का आरोप लगाया था। आरोपी रोहित 25 अगस्त, 2025 से जेल में बंद है। उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।
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याची के अधिवक्ता अनुपम दुबे ने दलील दी कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह निर्दोष है। याची मृतक का जेठ है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मृतक के बेटे ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि घटना के समय आरोपी रोहित वहां मौजूद नहीं था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मृतक के बेटे ने अपने बयान में आवेदक का नाम नहीं लिया है। इसलिए प्रथम दृष्टया जमानत का आधार बनता है। कोर्ट ने रोहित को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया।
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