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हाईकोर्ट : सात साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के आरोपी व्यक्ति की जमानत मंजूर

Mon, 28 Mar 2022 10:57 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 28 Mar 2022 10:57 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने थाना बर्रा कानपुर नगर के विशाल वर्मा की अपील पर दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। सत्र अदालत ने आरोपी व्यक्ति पर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। याची ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की है।

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High Court: Granted bail to a person accused of physical abuse on the pretext of marriage for seven years
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की लड़की से सात साल तक संबंध बनाए रखने के बाद शादी से इंकार करने तथा रेप के आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही जुर्माना राशि का आधा हिस्सा कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने थाना बर्रा कानपुर नगर के विशाल वर्मा की अपील पर दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। सत्र अदालत ने आरोपी व्यक्ति पर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। याची ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील दाखिल की है।
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याची अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी और पीड़िता के बीच पिछले सात साल से संबंध है। शादी नहीं करने पर उसने अनुसूचित जाति का फायदा उठाकर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता बालिग है। आपसी सहमति से संबंध बनाए गए हैं। कोई अपराध नहीं किया गया है। सह अभियुक्त मां की जमानत पर है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

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