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High Court : रेलवे परिसर के बाहर मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए जमीन तलाशें
Thu, 07 May 2026 02:08 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 07 May 2026 02:08 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन के गेट पर स्थित मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए याची को जमीन तलाशने के लिए कहा है।
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प्रयागराज जंक्शन।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन के गेट पर स्थित मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए याची को जमीन तलाशने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि याची रेलवे परिसर के बाहर आसपास की ऐसी किसी उपलब्ध जमीन की जानकारी जुटाए जिसे मस्जिद के पुनर्वास के लिए दान या उपयोग में लाया जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने वक्फ मस्जिद रेलवे स्टेशन व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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याची अधिवक्ता एसएफएच नकवी ने कोर्ट को बताया कि रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने 10 अप्रैल को नोटिस जारी कर विकास कार्यों के लिए मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया है। मस्जिद 100 साल से भी अधिक समय से स्थापित है। रेलवे ने भी इसके अस्तित्व को स्वीकारा है।
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कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया। खंडपीठ ने याची के वकील से अनुरोध किया कि वे रेलवे परिसर से बाहर मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए आसपास दान की जा सकने वाली उपलब्ध किसी भूमि की तलाश करें और इसकी जानकारी दें। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।
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