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Prayagraj : 1971 के शहीद की पत्नी को भूमि देने में 54 साल की देरी पर हाईकोर्ट नाराज, पूरा आवंटन का निर्देश
Fri, 28 Nov 2025 01:59 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 28 Nov 2025 01:59 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक की पत्नी को भूमि आवंटन में करीब 54 साल की देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द भूमि का पूरा आवंटन कराने का निर्देश दिया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक की पत्नी को भूमि आवंटन में करीब 54 साल की देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द भूमि का पूरा आवंटन कराने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने सुदामा की याचिका पर दिया है। गाजीपुर निवासी सुदामा 1971 के युद्ध में शहीद सैनिक की पत्नी हैं। उन्हें शासन की ओर से पांच बीघे भूमि दी जानी थी पर 2.5 बीघे जमीन ही आवंटित की गई।
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शेष भूमि को लेकर वे 1974 से लगातार प्रयास कर रही हैं। कोर्ट ने इस स्थिति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि याचिका में किया गया दावा सही है तो यह पूरे समाज की हालत का चौंकाने वाला सबूत है। कोर्ट ने राज्य को मामले में जानकारी प्राप्त करने व याची के दावे को जल्द पूरा कर अनुपालन रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी।
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