फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Dismissal of Anganwadi worker illegal without hearing the side, instructions given for reinstatement of service

हाईकोर्ट : बिना पक्ष सुने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी अवैध, सेवा बहाली का दिया निर्देश

Fri, 22 Oct 2021 09:55 PM IST
विनोद सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 22 Oct 2021 09:55 PM IST
विज्ञापन
High Court: Dismissal of Anganwadi worker illegal without hearing the side, instructions given for reinstatement of service
Allahabad High Court - फोटो : social media
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर बर्खास्तगी की कार्रवाई अवैध है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट का दो दिन में जवाब देने का अवसर देना और जांच रिपोर्ट पर सुनवाई का मौका न देना पर्याप्त नहीं है। बर्खास्त करने से पहले सुनवाई का मौका देना जरूरी है। कोर्ट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी बिजनौर के याची को बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है और सभी परिलाभों सहित सेवा बहाली का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को नियमानुसार नए सिरे से आदेश देने की छूट दी है।
विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहाना परवीन की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि सरकार को याचिका का जवाब देने के लिए कई बार अवसर व अंतिम अवसर के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया गया।
विज्ञापन


याचिका के कथनों को सही मानते हुए फैसला किया गया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि वह 1 जुलाई 83 से संविदा पर लगातार कार्यरत है। एक व्यक्ति को पुष्टाहार बेचने का आरोप लगाया गया, दो सदस्यीय समिति ने जांच की। आरोप सिद्ध करार देते हुए बर्खास्तगी की संस्तुति की गई। जिसपर जांच रिपोर्ट पर याची का पक्ष सुने बगैर उसे बर्खास्त कर दिया गया। जिसे चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा बर्खास्त करने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed