फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court directed to give compensation of Rs 23 lakh to the girl who was crippled in a truck accident.

UP News : हाईकोर्ट ने ट्रक दुर्घटना में अपंग हुई बच्ची को 23 लाख मुआवजा देने का दिया निर्देश

Thu, 10 Oct 2024 05:43 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 10 Oct 2024 05:43 PM IST
सार

22 अगस्त 2005 को चीनू अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर जा रही थी। रास्ते में कार की ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बच्ची 75 प्रतिशत अपंग हो गई।

विज्ञापन
High Court directed to give compensation of Rs 23 lakh to the girl who was crippled in a truck accident.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कार व ट्रक की भिड़ंत में अपंग हुई बच्ची को 23 लाख 69 हजार 971 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने बुलंदशहर की बच्ची कुमारी चीनू की मां की ओर से दाखिल अपील पर दिया है।

विज्ञापन


22 अगस्त 2005 को चीनू अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर जा रही थी। रास्ते में कार की ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बच्ची 75 प्रतिशत अपंग हो गई।
विज्ञापन


बुलंदशहर ट्रिब्यूनल में क्लेम दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने दोनों वाहन चालकों की गलती मानते हुए ट्रक का बीमा करने वाली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बच्ची को दो लाख 17 हजार 715 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए बच्ची की मां ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिवक्ता एसडी ओझा ने दलील दी कि क्लेम ट्रिब्यूनल ने दोनों वाहन चालकों को दोषी ठहराते हुए मुआवजे के निर्धारण में गलती की है। इस घटना में गलती ट्रक चालक की थी। हाईकोर्ट ने अपील में बच्ची की दुर्घटना में हुई 75 प्रतिशत अपंगता आदि पर विचार करते हुए मुआवजा राशि बढ़ा दी। इसके साथ ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बच्ची को 23 लाख 69 हजार 971 रुपये देने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed