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UP : सहायक अध्यापकों से कानून के खिलाफ बीएलओ ड्यूटी न लेने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Thu, 05 Jan 2023 09:31 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Jan 2023 09:31 PM IST
सार

कोर्ट ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह याची की अर्जी पर जिलाधिकारी कौशाम्बी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी को कानून का पालन करने का जरूरी निर्देश जारी करें। सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए।

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High court directed assistant teachers not to take BLO duty director school education
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 27 के उपबंधों का पालन करते हुए सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह याची की अर्जी पर जिलाधिकारी कौशाम्बी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी को कानून का पालन करने का जरूरी निर्देश जारी करें।

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सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने आनंद कुमार व 73 अन्य कौशाम्बी के प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
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याची की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने सुनीता शर्मा केस में स्पष्ट तौर पर सहायक अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लेने का निर्देश जारी किया है। इसके बावजूद याचियों को बीएलओ ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। याचीगण का कहना  है कि बीएलओ ड्यूटी अन्य कर्मचारियों से ली जाए। बहुत जरूरी हो तो छुट्टियों में लगाया जाए। कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापकों से अनिवार्य शिक्षा कानून के खिलाफ  बीएलओ का कार्य लेने का आदेश कायम रहने योग्य नहीं है।

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