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High Court : चैंबर आवंटन नियमावली-2026 को निरस्त करने की मांग की, आमसभा आज
Mon, 06 Jul 2026 12:55 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 06 Jul 2026 12:55 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने रविवार को डॉ.आंबेडकर प्रतिमा के पास चैंबर आवंटन प्रक्रिया के विरोध में सभा की। चैंबर आवंटन नियमावली-2026 को निरस्त करने और सभी पात्रों को निशुल्क चैंबर आवंटित करने की मांग उठाई गई।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने रविवार को डॉ.आंबेडकर प्रतिमा के पास चैंबर आवंटन प्रक्रिया के विरोध में सभा की। चैंबर आवंटन नियमावली-2026 को निरस्त करने और सभी पात्रों को निशुल्क चैंबर आवंटित करने की मांग उठाई गई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान आवंटन प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां हैं। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से नियमावली निरस्त होने तक एकजुट होकर आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया।
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सभा में बताया गया कि अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में दो जून से आंदोलन चल रहा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी गई कि यदि बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की मांगों पर तत्काल विचार नहीं किया तो छह जुलाई को सुबह 10 बजे हाईकोर्ट बायलॉज अधिनियम की धारा-32 के तहत आमसभा बुलाई जाएगी। आंदोलन की रणनीति पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। संचालन अनिल कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा, अशोक सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, डॉ. सीपी उपाध्याय, प्रभाशंकर मिश्रा, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, राय साहब यादव रहे।
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