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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court decision Employees retiring on June 30 are entitled to salary increment on July 1.

हाईकोर्ट का फैसला : 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का हकदार

Fri, 31 May 2024 11:51 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 31 May 2024 11:51 AM IST
सार

मामले में आईएएस अधिकारी रहे ओम नारायण सिंह, अनिता श्रीवास्तव, जगतराज त्रिपाठी, डॉ. सुरेंद्र कुमार व नरेंद्र शंकर पांडेय विभिन्न पदों से 30 जून को अलग-अलग वर्षों में सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान उन्हें एक जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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High Court decision Employees retiring on June 30 are entitled to salary increment on July 1.
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी एक जुलाई को मिलने वाले वेतन वृद्धि का हकदार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंक्रीमेंट कर्मचारी के पिछले साल की गई सेवाओं का पारिश्रमिक होता है। इसे रोकना अविधिक है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट ने ओम नारायण सिंह और 4 अन्य की ओर से दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा।

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मामले में आईएएस अधिकारी रहे ओम नारायण सिंह, अनिता श्रीवास्तव, जगतराज त्रिपाठी, डॉ. सुरेंद्र कुमार व नरेंद्र शंकर पांडेय विभिन्न पदों से 30 जून को अलग-अलग वर्षों में सेवानिवृत्त हुए थे। इस दौरान उन्हें एक जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। इसके विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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कोर्ट ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी एक जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट का हकदार हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निदेशक पेंशन, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने करने के लिए कहा। साथ ही पेंशन निदेशक को निर्देश दिया कि अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद सत्यापन कर याचिकाकर्ताओं को इंक्रीमेंट प्रदान किया जाए।

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