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हाईकोर्ट : दिव्यांग सर्जन के स्थानांतरण पर कोरट ने लगाई रोक
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दिव्यांग सर्जन के स्थानांतरण पर रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर में तैनात दिव्यांग सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा के उन्नाव में किए गए स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। साथ ही किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किए जाने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने डॉ. प्रशांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची की ओर से तर्क दिया कि वह दिव्यांग हैं। उनका स्थानांतरण कानपुर से उन्नाव कर दिया गया। याची ने इसे स्थानांतरण नीति के खिलाफ बताया। इस पर कोर्ट ने स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए स्वाथ्य निदेशक को याची के प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में फिर से विचार कर निर्णय लेने को कहा है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर में तैनात दिव्यांग सर्जन डॉ. प्रशांत मिश्रा के उन्नाव में किए गए स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। साथ ही किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किए जाने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने डॉ. प्रशांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची की ओर से तर्क दिया कि वह दिव्यांग हैं। उनका स्थानांतरण कानपुर से उन्नाव कर दिया गया। याची ने इसे स्थानांतरण नीति के खिलाफ बताया। इस पर कोर्ट ने स्थानांतरण पर रोक लगाते हुए स्वाथ्य निदेशक को याची के प्रत्यावेदन पर दो सप्ताह में फिर से विचार कर निर्णय लेने को कहा है।
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