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हाईकोर्ट : कर्मचारी की बर्खास्तगी पर कोर्ट ने लगाई रोक, नियमानुसार विभागीय कार्रवाई पूरी करने का निर्देश
Sun, 09 Jan 2022 12:33 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 09 Jan 2022 12:33 AM IST
सार
याची का कहना है कि उसके तबादला आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस आदेश की अवहेलना करने पर याची ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से जानकारी मांगी, तो मुख्य अभियंता नाराज हो गए।
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मुकदमा
- फोटो : demo pic
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा याची को निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच नियमानुसार अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सिंचाई विभाग के अधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना है कि उसके तबादला आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इस आदेश की अवहेलना करने पर याची ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से जानकारी मांगी, तो मुख्य अभियंता नाराज हो गए। अपने खिलाफ अवमानना केस करने के कारण याची को निलंबित कर दिया। जिसे चुनौती दी गई है।
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धोखाधड़ी के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलरामपुर के धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपी मोहम्मद हलीन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू का क्रियान्वयन न किया जाए। याची को कोर्ट में पेश होने की एक महीने की छूट दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मोहम्मद हलीन खान की याचिका पर यह आदेश दिया है।
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याची के खिलाफ बलरामपुर की कोतवाली देहात में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में उसे एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। याची का कहना था कि यदि उसे संरक्षण दिया जाए, तो वह कोर्ट में हाजिर होगा।