फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   high court- chief enggineer

चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Sun, 22 Jan 2017 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 22 Jan 2017 01:57 AM IST
विज्ञापन
high court- chief enggineer
कोर्ट, कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने जन कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) के चीफ इंजीनियर हरेंद्र नाथ पांडेय का राजनीतिक दबाव में किया गया तबादला रद्द कर दिया है। साथ ही कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों की शिकायत करने का अधिकार है, मगर उनकी शिकायत पर किसी अधिकारी को हटाने से पहले सरकार प्रारंभिक जांच और विचार करने के बाद ही कदम उठाए। हरेंद्र नाथ ने एक अक्तूबर 2016 और 27 अक्तूबर 2016 के तबादला आदेशों को चुनौती दी थी। इस पर न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी ने सुनवाई की।
विज्ञापन


याची का कहना था कि वह पीडब्ल्यूडी इलाहाबाद में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। बसपा विधायक रसड़ा बलिया उमाशंकर सिंह ठेकेदारी भी करते हैं। अधिशासी अभियंता राकेश कुमार अत्री की मिलीभगत से उन्होंने घोटाला किया। अधिशासी अभियंता ने बिना काम हुए भुगतान कर दिया। शिकायत पर उन्होंने जांच की और उनकी जांच रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार ने अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया।
विज्ञापन


इसी वजह से उनके खिलाफ शिकायतें की गई। कहा गया कि सत्ता पक्ष के एक राज्यसभा सांसद ने कई पत्र लिखे। कोर्ट में पत्र की प्रतियां प्रस्तुत की गई। इसके बाद एक अक्तूबर को उनको इलाहाबाद से हटाकर सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया। उन्होंने याचिका दाखिल की। इसके लंबित रहने के दौरान ही दोबारा उनका तबादला 27 अक्तूबर को पीडब्ल्यूडी लखनऊ मुख्यालय में कर दिया गया। कोर्ट ने इस तबादले को राजनीतिक प्रभाव में किया गया तबादला करार देते हुए रद्द कर दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed