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High Court : सहारनपुर हिंसा मामले में चंद्रशेखर आजाद को हाईकोर्ट से मिली राहत, ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द

Sat, 26 Jul 2025 04:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 26 Jul 2025 04:02 PM IST
सार

नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उन्मोचन अर्जी को खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया है।

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High Court: Chandrashekhar Azad gets relief from High Court in Saharanpur violence case, trial court's order c
चंद्रशेखर आजाद।

विस्तार

नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उन्मोचन अर्जी को खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने की।

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सहारनपुर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 2017 में जातीय हिंसा हुई थी। मामले में शिकायतकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान करीब 14 लोगों को आरोपी बनाया। चंद्रशेखर के खिलाफ भी हिंसा भड़काने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
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चंद्रशेखर ने 10 मार्च 2025 को सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट में डिस्चार्ज प्रार्थना (उन्मोचन अर्जी) पत्र दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही उन्मोचन अर्जी पर नए सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया।
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