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High Court : नौकरी के बावजूद खुद को बेसहारा बताने वाली पत्नी पर चले मुकदमा, अदालत ने भरण पोषण पर लगाई रोक

Fri, 15 Aug 2025 09:28 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 Aug 2025 09:28 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी के बावजूद खुद को बेसहारा गृहणी बता भरण पोषण की मांग करने वाली पत्नी के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय को झूठा हलफनामा देने पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

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High Court Case filed against wife who claims to be helpless despite job, court puts stay on maintenance
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरी के बावजूद खुद को बेसहारा गृहणी बता भरण पोषण की मांग करने वाली पत्नी के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय को झूठा हलफनामा देने पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। साथ ही भरण पोषण पर रोक लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने कन्नौज के मसरूफ अली की याचिका पर दिया है।

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याची की पत्नी ने पारिवारिक न्यायालय में अपने व दो बच्चों के भरण पोषण की मांग कर अर्जी दाखिल की थी। इस पर पारिवारिक न्यायालय ने याची की पत्नी के पक्ष में 14 हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण अदा करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि याची की पत्नी टूंडला (फिरोजाबाद) के एफएच मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रही है। 70 हजार रुपये वेतन पा रही है। उसने अदालत में खुद को बेसहारा गृहणी बता झूठा हलफनामा दाखिल किया है। अदालत को गुमराह कर भरण पोषण पाने का आदेश हासिल किया है। कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय को याची की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अर्जी पर छह हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।

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