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High Court : नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में बिल्डर को जमानत

Sun, 08 Feb 2026 04:07 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 08 Feb 2026 04:07 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गड्ढे में गिरकर मौत मामले में गिरफ्तार किए गए बिल्डर अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

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High Court- Builder granted bail in Noida software engineer's death case
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गड्ढे में गिरकर मौत मामले में गिरफ्तार किए गए बिल्डर अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने बिल्डर अभय कुमार की ओर से दाखिल हैबियस कॉर्पस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड अवैध है। अधिवक्ता ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय मेमो के क्लॉज-13 में वर्णित अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया और न ही गिरफ्तारी से पहले याचिकाकर्ता को इसकी विधिवत जानकारी दी गई।
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कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए माना कि मामले में गिरफ्तारी से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया कि अभय कुमार को तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही एजीए को यह भी निर्देश दिया कि आदेश के अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया जाए और प्रमाणित प्रति जारी होने की प्रतीक्षा न की जाए। 

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