हाईकोर्ट बार एसो. चुनाव : दोनों पक्ष विवाद का निकालें सौहार्दपूर्ण हल - हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी और एल्डर कमेटी को आपसी विवाद सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने एसोसिएशन का चुनाव कराने के आदेश को संशोधित करने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को जनहित याचिका के साथ 15 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है और दोनों पक्षों से आपसी विवाद व बार से निष्कासन की कार्यवाही का निस्तारण करने की अपील की है।
कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष विवाद का हल निकालें और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों को वापस लेने की अर्जी दाखिल करें ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बार एसो. का चुनाव संपन्न हो सके। कोर्ट ने सुनवाई के समय एल्डर कमेटी के सदस्यों को मौजूद रहने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने संतोष कुमार मिश्र व अन्य की चुनाव को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दी गई अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए दाखिल अंतर्हस्तक्षेपी अर्जी को खारिज कर दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई 15नवंबर को होगी।