फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court bans transfer of teachers in council schools, seeks personal affidavit from Secretary

UP : हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगाई रोक, सचिव से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

Wed, 07 Aug 2024 04:52 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 07 Aug 2024 04:52 PM IST
सार

याची अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने दलील दी कि बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार शिक्षकों के जिले के भीतर ही समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात तय किया जाएगा।

विज्ञापन
High Court bans transfer of teachers in council schools, seeks personal affidavit from Secretary
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। न्यायमूर्ति एस सिंह व न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।

विज्ञापन


याची अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने दलील दी कि बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुसार शिक्षकों के जिले के भीतर ही समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले 30 जून 2024 की स्थिति के अनुसार विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात तय किया जाएगा। इसके बाद यह तय होगा कि किस विद्यालय में अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में कम है और कहां अधिक है। इसके बाद समायोजित किए जाने वाले शिक्षकों की पहचान की जाएगी। यह जिले में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय होगा।
विज्ञापन


याची अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा सचिव के 31 जुलाई 2024 के पत्र का हवाला देकर कर कहा कि सारी प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी करने का निर्णय लिया गया है। इससे पता चलता है कि यह कार्य बहुत कम समय में जल्दबाजी में कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया सारी कार्यवाही बहुत जल्दबाजी में की गई लगती है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई तक स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed