फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Ban on cutting of trees due to road widening in Prayagraj, PDA Vice President summoned

High Court : प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण की जद में आए पेड़ों को काटने पर रोक, पीडीए उपाध्यक्ष तलब

Sat, 10 Aug 2024 11:49 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 10 Aug 2024 11:49 AM IST
सार

याचिका पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने आनंद मालवीय व अन्य की याचिका पर दिया है। इससे पहले पीडीए उपाध्यक्ष ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।

विज्ञापन
High Court: Ban on cutting of trees due to road widening in Prayagraj, PDA Vice President summoned
सड़क चौड़ीकरण में उखाड़े जा रहे पेड़। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में शामिल होने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन

याचिका पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने आनंद मालवीय व अन्य की याचिका पर दिया है। इससे पहले पीडीए उपाध्यक्ष ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके 10 गुना अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।

विज्ञापन

इस पर कोर्ट ने कहा था महात्मा गांधी मार्ग, सरदार पटेल मार्ग सहित विभिन्न मार्गों पर बरसात में छायादार पौधे लगाए जाएं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का सांविधानिक दायित्व है। सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण रख लोक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी करे। किसी को मानव प्रजाति को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का हिस्सा है। याची का कहना है कि सड़क किनारे खड़े पेड़ रिहायशी लोगों की लाइफ लाइन हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना में सरकार पेड़ों की कटाई कर रही है, लेकिन नए पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। सीवाई चिंतामणि रोड और गोविंदपुर में भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं।

कोर्ट के आदेश पर एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी मनमानी कर रही है। इसकी संस्तुति पर जिलाधिकारी प्रयागराज ने 1341 पेड़ काटे जाने की अनुमति दी है। जिसमें से सीवाई चिंतामणि रोड पर 148 पेड़ इसकी जद में आ रहे हैं। पीडीए ने कहा था कि शांतिपुरम कुंभ मेला रोड से लेकर बेला कछार क्षेत्र तक 700 पेड़ लगेंगे।

मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि ने कहा था कि सीवाई चिंतामणि रोड पर 148 के बजाय अब केवल 78 पेड़ ही कांटे जाएंगे। जुलाई -अगस्त में नीम, कचनार, गुलमोहर, अर्जुन, अमलतास किस्म के पौधों को लगाने की योजना है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि 30 मई को कोर्ट ने पीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश जारी किए थे, जिनका पालन नहीं किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed