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High Court : मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी के चुनाव निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक
Sun, 27 Oct 2024 05:54 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 27 Oct 2024 05:54 PM IST
सार
आरोप है कि रितु देवी ने फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी हैं। उनकी उम्र 30 साल नहीं है। उन्होंने जिला अधिकारी बलिया को भी शिकायती पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेकर डीएम बलिया ने जांच कराई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। उसके बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने रितु देवी के खिलाफ कोतवाली बलिया में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था।
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हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदर्श नगर पंचायत मनियर की चेयरमैन रितु देवी के चुनाव को रद्द किए जाने के जिला जज बलिया के फैसले पर छह नवंबर तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की विशेष पीठ ने शनिवार की देर शाम दिया। रितु देवी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी ने चुनाव याचिका दाखिल कर उनके जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाई थी।
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आरोप लगाया था कि रितु देवी ने फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी हैं। उनकी उम्र 30 साल नहीं है। उन्होंने जिला अधिकारी बलिया को भी शिकायती पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेकर डीएम बलिया ने जांच कराई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। उसके बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने रितु देवी के खिलाफ कोतवाली बलिया में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था।
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जिला जज ने 23 अक्तूबर को चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए रितु के चुनाव को रद्द कर बुचिया देवी को नगर पंचायत का चेयरमैन घोषित कर दिया था। साथ ही आदेश की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भेजे जाने का निर्देश भी दिया था। रितु देवी ने जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश गठित एकल पीठ ने शनिवार की शाम जिला जज के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई छह नवंबर को होगी।
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