फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Bailable warrant to IAS officer Shruti Singh

हाईकोर्ट: आईएएस अधिकारी श्रुति सिंह को जमानती वारंट

Sat, 07 Jan 2023 07:30 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jan 2023 07:30 AM IST
विज्ञापन
High Court: Bailable warrant to IAS officer Shruti Singh
आईएएस अधिकारी श्रुति सिंह को जमानती वारंट
विज्ञापन

30 जनवरी को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए पेश होने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समय देने के बावजूद आदेश का पालन न करने को जानबूझकर कर आदेश की अवहेलना माना और कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है। कोर्ट ने आईएएस श्रुति सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर आरोप निर्मित करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को आदेश तामील कर हलफनामा दाखिल करने तथा विपक्षी अधिकारी की पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने जया दूबे की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने 40 फीसदी अपंगता के कारण दिव्यांग कोटे में याची का एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश पाने का हकदार करार दिया और जुलाई 22-23 सत्र में प्रवेश देने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका पर कोर्ट ने एक माह में पालन का समय देते हुए कहा कि अनुपालन रिपोर्ट दें अन्यथा आरोप निर्मित होगा। फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और 30 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed