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High court: निदेशक बेसिक शिक्षा व अपर मुख्य सचिव, बेसिक को जमानती वारंट जारी

Tue, 23 Nov 2021 11:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 23 Nov 2021 11:50 PM IST
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High court: Bailable warrant issued to Director Basic Education and Additional Chief Secretary, Basic
allahabad highcourt - फोटो : prayagraj
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा उ. प्र. प्रयागराज एवं दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक उ. प्र. लखनऊ की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है । दोनों को 20 दिसंबर 21 अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
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कोर्ट ने 21 सितंबर 21 को जारी आदेश का पालन करने के लिए कहा था। अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी अदालत के समक्ष हाजिर हों। अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता नितीश यादव का नाम काज लिस्ट में छपा है। फिर भी वे उनकी तरफ से कोर्ट में नहीं आए और न अधिकारी ही हाजिर हुए। जिस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर अधिकारियों को तलब किया है।
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कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दाखिल करने में देरी की माफी पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। बीएसए ने 24 अगस्त 21 को निदेशक को संस्तुति भेजी थी। कोर्ट ने आदेश पालन का मौका दिया, फिर भी कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही अधिकारियों का पक्ष रखने के लिए कोई हाजिर हुआ।
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