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हाईकोर्ट ने लाखों रुपये हड़पने के आरोपी शिक्षा माफिया मायापति की अग्रिम जमानत खारिज की
Thu, 25 Jun 2020 08:04 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 25 Jun 2020 08:04 PM IST
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Allahabad High Court
- फोटो : PTI
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नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये हड़पने के आरोपी मायापति दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी पर 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर हड़पने का आरोप है। अग्रिम जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने सुनवाई की।
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69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद प्रतापगढ़ में लालगंज थानाक्षेत्र के बहुंचरा गांव निवासी राहुल सिंह ने सोरांव थाने में मायापति दुबे व रुद्रपति दुबे सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी व छल करके लाखों रुपये हड़पने की एफआईआर दर्ज कराई थी।
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उसका आरोप है कि इन अभियुक्तों से उनकी मुलाकात फरवरी में हुई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में उनकी अच्छी पैठ है। साढ़े आठ लाख रुपये देने पर निश्चित रूप से नौकरी दिला देंगे। राहुल सिंह का आरोप है कि अभियुक्तों के कई बार कहने पर उसने उन्हें साढ़े सात लाख रुपये नकद उन्हें दिए तो अभियुक्तों ने पूर्ण आश्वासन दिया कि नौकरी जरूर लग जाएगी।
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यह भी बताया कि इसी तरह से और 15-20 लोग हैं, जिनकी नौकरी लगनी है। लेकिन, जून में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट आने पर जब चयन नहीं हुआ तो अभियुक्तों की तलाश शुरू हुई। पता चला कि उन लोगों का गैंग है, जो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता हैं और लाखों रुपये ऐंठ लेता है। बाद में कूटरचित दस्तावेज तैयार करके नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी।