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High Court : दुकान की नीलामी पर रोक, हाईकोर्ट ने नई प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश
Fri, 12 Jun 2026 01:26 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 12 Jun 2026 01:26 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत बभनान बाजार की ओर से दुकानों की नीलामी के लिए 8 मई 2026 की जारी सार्वजनिक सूचना को निरस्त कर दिया है। साथ ही कानून के अनुरूप नई नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत बभनान बाजार की ओर से दुकानों की नीलामी के लिए 8 मई 2026 की जारी सार्वजनिक सूचना को निरस्त कर दिया है। साथ ही कानून के अनुरूप नई नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने कृष्ण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।
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बस्ती जिले की नगर पंचायत बभनान बाजार में 66 दुकानों के नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की।
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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। याची वर्ष 2018 से नियमित रूप से किराया देकर संबंधित दुकान का संचालन कर रहा है, लेकिन नीलामी प्रक्रिया में केवल स्थानीय स्थायी निवासियों को आवेदन की अनुमति दी गई।
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याची को बाहर कर दिया गया। नीलामी के लिए प्रस्तावित दुकानों का आकार और स्थान स्पष्ट नहीं किया गया था। ऐसे में पूरी नीलामी प्रक्रिया अवैध है और रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय माना। नगर पंचायत की ओर से पेश लिखित निर्देशों में बताया गया कि वह मौजूदा अधिसूचना वापस लेकर कानून के अनुसार नई प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके बाद अदालत ने 8 मई 2026 की नीलामी सूचना को रद्द करते हुए नगर पंचायत को निर्देश दिया कि वह न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नई अधिसूचना जारी करे।