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High Court : चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के पालन में क्या कदम उठाए गए, डीजीपी से मांगा हलफनामा

Thu, 23 Apr 2026 05:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Apr 2026 05:55 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि प्रतिबंध के पालन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए।

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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि प्रतिबंध के पालन के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। मामले की सुनवाई एक माह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने देवरिया निवासी अधिवक्ता प्रदीप पांडेय की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया। इससे पहले कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया था कि वह प्रदेश सरकार से निर्देश प्राप्त कर एक माह में जवाब दाखिल करें।

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याची ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव और डीजीपी को पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि 2015 में अनुराग मिश्रा बनाम राज्य जनहित याचिका में चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर सख्त रोक के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 14 जनवरी 2026 को हिमांशु श्रीवास्तव बनाम राज्य मामले में भी हाईकोर्ट ने पुराने आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा था। इसके बावजूद प्रतिबंधित मांझा बाजार में उपलब्ध है।
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याचिका में कहा गया है कि 22 जनवरी 2026 को प्रयागराज में गले में मांझा फंसने से अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अलावा जौनपुर, उन्नाव, मेरठ और लखनऊ सहित कई जिलों में एक साल में कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। याची की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद चाइनीज मांझा बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बिक रहा है। अधिकारियों की लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। 

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