फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High court asked for information of secretary examination regulator in 69 thousand teacher recruitment case

हाईकोर्ट : 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक से मांगी जानकारी

Sat, 12 Feb 2022 08:47 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 12 Feb 2022 08:47 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट जब अपने आदेश में यह साफ कह चुकी है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल याचियों के एक अंक बढ़ा दिए जाएं। इसके बावजूद अंक नहीं बढ़ाए गए।

विज्ञापन
High court asked for information of secretary examination regulator in 69 thousand teacher recruitment case
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पूछा है कि जब विशेष याचिका पर दो जजों की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया है तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए सात मार्च 2022 की तिथि निर्धारित की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

विज्ञापन


 

 


हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट जब अपने आदेश में यह साफ कह चुकी है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल याचियों के एक अंक बढ़ा दिए जाएं। इसके बावजूद अंक नहीं बढ़ाए गए। अवमानना याचिका में याची का तर्क था कि वह अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी है और हाईकोर्ट की ओर से पारित विशेष याचिका में वह दूसरे नंबर का याची था।

विज्ञापन


 

 

 

उसने हाईकोर्ट के आदेश को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और एक अंक बढ़ाने जाने की मांग की। लेकिन परीक्षा नियामक ने उसके परीक्षा परिणाम में एक अंक नहीं बढ़ाया। याची के अधिवक्ता राहुल कुमार मिश्रा ने तर्क दिया कि उसने भर्ती परीक्षा में 89 अंक हासिल किए हैं। एक अंक मिलने के बाद वह चयनित सूची में शामिल हो जाएगा। हाईकोर्ट ने मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी मांगी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी होने के बाद दाखिल हुई थी विशेष याचिका
सहायक अध्यापक 69 हजार भर्ती परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल सात सौ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ दोनों खंडपीठों में विशेष याचिका दाखिल की थी। अभ्यर्थियों ने पांच सवालों को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि भर्ती परीक्षा नियामक ने पांच सवाल गलत पूछे हैं और उत्तरकुंजी भी गलत जारी की है।

 

 

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केवल एक सवाल को गलत पाया और परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों केे  एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया। लेकिन, परीक्षा नियामक ने अभी तक अभ्यर्थियों के अंक नहीं बढ़ाए हैं। अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। विस चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed