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हाईकोर्ट : अलीगढ़ जहरीली शराब कांड की आरोपी रेणू शर्मा की जमानत मंजूर

Sat, 20 Nov 2021 08:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Nov 2021 08:55 PM IST
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High Court: Approved bail of Renu Sharma, accused of Aligarh Poisonous Liquor Case
bail

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में आरोपी रेणु शर्मा की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। रेणू पर अलीगढ़ के जवान थाने में गैर इरादतन हत्या, खाद्य अपदूषण, धोखाधड़ी और एक्साइज एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वह 29 मई 2021 से जेल में बंद है। रेणू की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनवाई की। 

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याची का कहना था कि वह निर्दोष है और उसे फर्जी आरोपों में फंसाया गया है। उसका नाम प्राथमिकी में नहीं है। सह अभियुक्त कपिल के बयान के आधार पर उसका नाम जोड़ा गया। घटना में उसकी कोई सीधी भूमिका नहीं बताई गई है।
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उस पर सहअभियुक्तों को शराब की बिक्री में सहयोग करने का आरोप है। याची के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वह महिला है और कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। कोर्ट ने घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत मंजूर कर ली है। याची पर शर्त लगाई है कि यदि वह जमानत प्रावधानों का उल्घंन करेगी तो उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी।

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