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हाईकोर्ट : अपहरण, रेप में अभियुक्त की जमानत अर्जी मंजूर

Fri, 11 Mar 2022 12:39 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 11 Mar 2022 12:39 AM IST
सार

याची पर बरेली जिले के अनवला थाने में रेप, अपहरण और पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत नाबालिग लड़की के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोर्ट में याची के अधिवक्ता वेणु गोपाल ने कहा है कि लड़की और याची ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है।

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High Court: Approved bail application of accused in kidnapping, rape
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण, रेप के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, कोर्ट ने याची को शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने अश्वीनी की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।

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याची पर बरेली जिले के अनवला थाने में रेप, अपहरण और पॉक्सों एक्ट के अंतर्गत नाबालिग लड़की के पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोर्ट में याची के अधिवक्ता वेणु गोपाल ने कहा है कि लड़की और याची ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है।
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लड़की ने इस संबंध में मजिस्ट्रेट केसामने बयान भी दिया है। इसके अलावा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया है। याची जेल में है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता केतर्कों को स्वीकार करते हुए याची की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और उसे जेल से छोड़ने का आदेश दिया।

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