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हाईकोर्ट : दुष्कर्म के मामले में एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज
Sat, 05 Feb 2022 02:00 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 05 Feb 2022 02:00 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने मामले में तेलगांना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी के केस का हवाला दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि निर्धारित कानून के मद्देनजर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
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कोर्ट।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के धामपुर के दुष्कर्म के आरोपी की एफआईआर रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संज्ञेय अपराध का प्रतीत हो रहा है। लिहाजा, एफआईआर रद्द करने की याचिका रद्द की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने जलीलुर्रहमान उर्फ जमालुद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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हाईकोर्ट ने मामले में तेलगांना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी के केस का हवाला दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि निर्धारित कानून के मद्देनजर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है। मामले में याची पर लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप है।
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