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High Court: चुतर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब

Sat, 03 May 2025 06:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 03 May 2025 06:25 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने हाईकोर्ट के क्लास फोर इंप्लाई वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर पदोन्नति के लिए नवंबर 2023 में आवेदन मांगे थे।

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High Court: Answer sought from Registrar General in the matter of promotion of Class IV employees
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि जब पूर्व में छह कर्मचारियों को पदोन्नति परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका दे दिया गया तो 11 कर्मचारियों के आवेदन को क्यों निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि तय की है। 

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यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने हाईकोर्ट के क्लास फोर इंप्लाई वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर पदोन्नति के लिए नवंबर 2023 में आवेदन मांगे थे। पदोन्नति के लिए पांच साल की सेवा की अर्हता तय की गई है लेकिन इसके विपरीत छह ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति परीक्षा में शामिल कर लिया गया, जो पांच साल की सेवा पूरी नहीं किए थे। इस परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं किया गया है।
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हाईकोर्ट प्रशासन ने पदोन्नति के लिए फिर से आवेदन मांगे हैं। इस बार 11 ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आवेदन किया, जिनकी सेवा अभी पांच वर्ष पूरी नहीं है। हाईकोर्ट प्रशासन ने ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवेदन को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट प्रशासन के इस दोहरे निर्णय को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने एसोसिएशन के बैनर तले चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को जवाब दाखिल करने को कहा है।

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