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UP: हज यात्रा पर जाएगा छेड़छाड़ का आरोपी, हाईकोर्ट ने दी इजाजत; दलित परिवार के घर में घुसकर की थी बदसलूकी

Tue, 06 May 2025 02:53 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Published by: श्याम जी. Updated Tue, 06 May 2025 02:53 PM IST
सार

याची ने मई में हज के लिए सऊदी अरब जाने की योजना बनाते हुए ट्रायल कोर्ट से देश छोड़ने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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High court allows molestation accused to go on Haj pilgrimage
कोर्ट (प्रतीकात्मक) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट व छेड़खानी करने के आरोपी को हज यात्रा पर जाने की इजाजत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की अदालत ने मुरादाबाद निवासी जुम्मा की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है।

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मामला कटघर थाना क्षेत्र का है। याची पर 2024 में एक दलित परिवार के घर में जबरन घुसकर मारपीट, छेड़खानी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए याची ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने बिना इजाजत लिए देश न छोड़ने की शर्त के साथ अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार की थी।
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याची ने मई में हज के लिए सऊदी अरब जाने की योजना बनाते हुए ट्रायल कोर्ट से देश छोड़ने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का रुख किया। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची केवल धार्मिक यात्रा की अनुमति चाहता है। इसके लिए उसने वायुयान से आने जाने का आरक्षण करवा लिया है। इसके मुताबिक वह मई में जाएगा और जुलाई में लौटेगा।
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कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही याची को हज यात्रा पर जाने की सशर्त इजाजत दे दी। इसके मुताबिक याची को हज पर जाने से पहले ट्रायल कोर्ट ने एक लाख रुपये की अतिरिक्त जमानत दाखिल करनी होगी।

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