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High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन की याचिका खारिज की
Sat, 09 May 2026 01:15 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 09 May 2026 01:15 PM IST
सार
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और उनके बेटे पूर्व विधायक रंजीत सुमन के आगरा स्थित आवास पर हुए कथित हमले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और केंद्रीय सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल आपराधिक रिट याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
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रामजीलाल सुमन।
विस्तार
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और उनके बेटे पूर्व विधायक रंजीत सुमन के आगरा स्थित आवास पर हुए कथित हमले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और केंद्रीय सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल आपराधिक रिट याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
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अब याचिका पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं रह गई है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत उपलब्ध अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की छूट भी दी गई है।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक कार्यालय के लीगल सेल की ओर से 5 मई 2026 की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि संबंधित मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इसके बाद अदालत ने याचिका को समाप्त कर दिया।
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यह मामला राणा सांगा को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के बाद सामने आया था। याचिका में कहा गया था कि 26 मार्च 2025 को आगरा स्थित उनके घर पर हिंसक भीड़ ने हमला किया था। इसके बाद 27 मार्च को हरि पर्वत थाना में रंजीत सुमन की ओर से सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ छह गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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